कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक के सभी होटल्स और रेस्त्रां में शराब परोसे जाने पर 1 अप्रैल से पाबंदी लगा दी है और 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। सड़क हादसों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी जिसके कारण कोर्ट ने ये आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के देश भर के नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के किनारे शराबबंदी पर कारोबारी और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा Robert Vadra supports liquor ban ने समर्थन किया है।
रॉबर्ट वाड्रा ने किया सपोर्ट-
उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय व्यक्त की है। वाड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सम्मान और प्रशंसा के काबिल है। वाड्रा ने लिखा है कि रोड सेफ्टी की दिशा में हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला एक बड़ा कदम साबित होगा।
वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा की अप्रैल 2001 में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक शराबी ड्राइवर की वजह से सड़क हादसे में मौत हो गई थी।. उन्होंने लिखा कि,’सड़क सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा फैसला है। मैंने भी एक हादसे में अपनी बहन को खो दिया था। मैं सुप्रीम कोर्ट के हाइवे के पास शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश को समर्थन करता हूं’।
समर्थन किया मगर कुछ सुधार भी चाहते है वाड्रा-
रॉबर्ट वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के हाइवे के किनारे शराब पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में सुधार करने की मांग की है। उन्होंने ऐसा कदम उठाने के बाद होने वाले नुकसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इससे हॉस्पिटिलिटी इंडस्ट्री पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और करीब 1 मिलियन कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस आदेश से ‘सम्माननीय जगहों’ और उनके कर्मचारियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि ”मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ लोग चोरी-छिपे शराब बेच रहे हैं। यह इस आदेश के उद्देश्य को ही समाप्त कर रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार और शराब की कालाबाजारी भी बढ़ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आदेश में कुछ सुधारों पर विचार किया जाएगा और आने वाले समय में इन्हें लागू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 दिसंबर, 2016 के आदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया था. जबकि सिक्किम और मेघालय को प्रतिबंध से पूरी तरह से छूट दी. हिमाचल प्रदेश को हाईवे से लगे 20,000 या कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में 220 मीटर दूरी की सीमा के प्रावधान में डाल दिया है।